आचार संहिता लागू होने से पहले शराब हुई सस्ती, अब 5 फीसदी लगेगा GST

By: Shilpa Sat, 07 Oct 2023 6:53:54

आचार संहिता लागू होने से पहले शराब हुई सस्ती, अब 5 फीसदी लगेगा GST

नई दिल्ली। देश के पांच राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले वस्तु और सेवा कर परिषद ने आटा और शराब सस्ता कर दिया है। दोनों पर 18 फीसदी कर की जगह अब 5 फीसदी कर लगेगा। मोलासेस भी अब 5 फीसदी ही लगेगा। दिसंबर 2023 में राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम में चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में नंवबर में कभी भी आचार संहिता लगा दी जाएगी।

वस्तु और सेवा कर परिषद की 52वीं बैठक में हुए इस फैसले से दीपावली से पहले ही बिस्किट, ब्रेड सहित मिश्रित आटा सस्ता हो जाएगा। आटा अगर खुला बेंचा जाएगा तो कोई भी कर देय नहीं होगा। वहीं गन्ने के सह-उत्पाद और शराब उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाले शीरे पर कर की दर सस्ते होने से शराब भी सस्ती मिलेगी।

मिलेट ईयर में जीएसटी परिषद ने शनिवार को बाजरे के आटे को जीएसटी से छूट दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि कम से कम 70 प्रतिशत बाजरा युक्त पाउडर (आटे) के रूप में तैयार खाद्य पदार्थों पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। इन खाद्य प्रोडक्ट को खुले रूप में या गैर-ब्रांडेड पैकेट में बेचा जाना चाहिए। हालांकि, ब्रांडेड बाजरा उत्पादों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। मंत्री ने कहा, यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि 2023 को बाजरा (मिलेट) वर्ष घोषित किया गया है।

इससे पहले जीएसटी परिषद की फिटमेंट कमेटी ने बाजरा पाउडर पर छूट की सिफारिश की थी। उसने बाजरे से तैयार उत्पादों पर कोई प्रोत्साहन देने से इनकार कर दिया था।

बैठक में ये थी शामिल

वस्तु और सेवाकर परिषद की 52वीं बैठक शनिवार को सुषमा स्वराज भवन में हुई। इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ वित्त अधिकारियों के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल रहे।

पिछली बैठक में आनलाइन गेमिंग पर लगाया था 28 फीसदी टैक्स


केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वस्तु और सेवाकर परिषद की 51वीं में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़ और आनलाइन बेट के फेस वैल्यू पर 28 फीसदी वस्तु और सेवा कर लगाया था।

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